नई दिल्ली। CJP के प्रवक्ता सौरव दास ने अपने खिलाफ कथित तौर पर फर्जी खबरें फैलाने, दुष्प्रचार करने और निजता के अधिकार का उल्लंघन करने के आरोप में दिल्ली हाईकोर्ट का रुख किया है। याचिका में उन्होंने कथित नुकसान के लिए 2 करोड़ रुपये के हर्जाने की मांग की है।
सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर मामला
मामले की सुनवाई के दौरान सौरव दास की ओर से अदालत को बताया गया कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X ने विवादित पोस्ट और ट्वीट्स के खिलाफ पहले ही कार्रवाई कर दी है। इसके चलते फिलहाल तत्काल अंतरिम राहत या रोक लगाने की आवश्यकता नहीं रह गई।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि उनके खिलाफ ऐसी सामग्री प्रसारित की गई, जिससे उनकी प्रतिष्ठा और निजता प्रभावित हुई। इसी आधार पर उन्होंने अदालत से कानूनी संरक्षण और हर्जाने की मांग की है।
14 सितंबर को होगी अगली सुनवाई
दिल्ली हाईकोर्ट अब इस मामले में दायर इंजंक्शन आवेदन पर विस्तृत सुनवाई करेगा। अदालत ने अगली सुनवाई के लिए 14 सितंबर की तारीख तय की है।
फिलहाल मामले में तत्काल अंतरिम आदेश की जरूरत नहीं बताई गई है, क्योंकि संबंधित सोशल मीडिया पोस्ट के खिलाफ X की ओर से कार्रवाई किए जाने की जानकारी अदालत के सामने रखी गई है।
मामला निजता के अधिकार, ऑनलाइन दुष्प्रचार और सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक सामग्री से जुड़े महत्वपूर्ण कानूनी सवालों से संबंधित है। अदालत की अगली सुनवाई में इन पहलुओं पर विस्तार से दलीलें रखी जा सकती हैं।
