रायपुर। राजधानी रायपुर में अपराध पर नियंत्रण और कानून-व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए कुख्यात महिला अपराधी मुस्कान रात्रे को जिला बदर कर दिया है। लंबे समय से विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में संलिप्त रहने और क्षेत्र में भय का माहौल पैदा करने के आरोपों के चलते उसके खिलाफ यह सख्त कदम उठाया गया है।
अधिकारियों के अनुसार मुस्कान रात्रे पर मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध शराब कारोबार, मारपीट, धमकी और अन्य गंभीर अपराधों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। पुलिस का कहना है कि लगातार शिकायतें मिलने और आपराधिक गतिविधियों में उसकी कथित संलिप्तता को देखते हुए जिला बदर की कार्रवाई आवश्यक हो गई थी।
- कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि आदतन अपराधियों के खिलाफ इस प्रकार की कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों में सुरक्षा की भावना को मजबूत करना और आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाना है। प्रशासन का मानना है कि ऐसे कदमों से अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करने में मदद मिलती है।
- सात जिलों की सीमाओं में प्रवेश प्रतिबंधित
राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 के तहत जारी आदेश के अनुसार मुस्कान रात्रे को अगले तीन महीने तक रायपुर समेत आसपास के सात जिलों की सीमा में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। प्रतिबंधित जिलों में रायपुर शहरी, रायपुर ग्रामीण, दुर्ग, धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद और बलौदाबाजार-भाटापारा शामिल हैं।
- 20 से अधिक मामलों का आपराधिक रिकॉर्ड
पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक आरोपी के खिलाफ 20 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें हत्या के प्रयास, मारपीट, डराने-धमकाने, अवैध गांजा तस्करी और अवैध शराब कारोबार जैसे गंभीर अपराध शामिल बताए गए हैं। स्थानीय स्तर पर उसके प्रभाव और गतिविधियों को लेकर लंबे समय से शिकायतें मिल रही थीं।
- अपराधियों पर लगातार कार्रवाई जारी
रायपुर पुलिस द्वारा पिछले कुछ समय से आदतन अपराधियों और असामाजिक तत्वों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत निगरानी बढ़ाने, वारंटियों की गिरफ्तारी और जिला बदर जैसी कानूनी कार्रवाई की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि शहर में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए भविष्य में भी ऐसे कदम जारी रहेंगे।
- आदेश का उल्लंघन पड़ा तो होगी गिरफ्तारी
प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि जिला बदर की अवधि के दौरान यदि मुस्कान रात्रे प्रतिबंधित जिलों की सीमा में बिना अनुमति प्रवेश करती है, तो उसके खिलाफ तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत नया मामला भी दर्ज किया जा सकता है।